लालकुआं। एक प्रदेश एक रॉयल्टी को लेकर खनन व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय में लगाई गई जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान आज उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि सरकार का पक्ष दाखिल नहीं कर पाए। जिस पर न्यायालय ने कल पुनः सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। खनन व्यवसाई हरीश चौबे की ओर से नियुक्त अधिवक्ता दुष्यंत मेंनाली ने बताया कि आज उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार के अधिवक्ता जवाब दाखिल नहीं कर पाए। जिसके बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को कल जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कल पुनः सुनवाई होगी यदि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट पक्ष नहीं मिला तो न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा। इधर हल्दूचौड़ खनन निकासी गेट के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट ने बताया कि उनकी परिवहन मंत्री चंदन रामदास से वार्ता हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ा दी है। इंदर सिंह बिष्ट ने कहा कि सरेंडर अवधि बढ़ने के चलते वाहन स्वामियों को कुछ राहत अवश्य मिलेगी।
एक प्रदेश एक रॉयल्टी को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल में हुई सुनवाई….. अब कल उत्तराखंड सरकार को करना होगा यह काम…… खनन से जुड़े वाहनों की सरेंडर अवधि को लेकर भी आया बड़ा फैसला……… पढ़ें विस्तृत खबर
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