उत्तराखण्ड

गौला नदी से खनन में लगे वाहन का इंश्योरेंस निकला दो पहिया वाहन का, आरटीआई से खुलासे के बाद धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, अब होगी कार्रवाई

लालकुआं। क्षेत्र में गौला नदी से खनन कारोबार करने वाले वाहनों का बीमा कराने में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें पैसे बचाने के चक्कर में ट्रक के बजाय स्कूटी का इंश्योरेंस करा कर उसे फर्जी तरीके से ट्रक के इंश्योरेंस के रूप में दर्शाया जा रहा है, आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के बाद इस तरह की घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशों के बाद लालकुआं कोतवाली में आरोपी वाहन स्वामी के विरुद्ध धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
यहां वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सतीश कुमार ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी कि ट्रक संख्या:- यूपी 65 एच- 3077 और यूपी 70 एए- 9581 द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और बजाज एलाइंस कंपनी से दोनों वाहनों का इंश्योरेंस (बीमा) कराया गया है। यह दोनों ट्रक देवरामपुर गेट से खनन निकासी करते हैं। आरटीआई द्वारा मांगी गई सूचना के बाद पता चला कि दोनों ट्रकों का बीमा कराने के बजाय वाहन स्वामी परवेज खान ने विभाग को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कूट रचित योजना के तहत ट्रक के बजाय उक्त वाहन को टीवीएस स्कूटी का नंबर दर्शाते हुए फर्जी तरीके से ट्रकों का इंश्योरेंस कराया गया है, दी गई तहरीर में कहा गया है कि वाहन स्वामी द्वारा यह कृत्य पिछले कई वर्षों से करते हुए संबंधित विभाग को राजस्व की भारी हानि पहुंचाई जा रही है। रिपोर्टकर्ता ने आरोपी परवेज खान पुत्र आजम खां निवासी जवाहर नगर वार्ड नंबर 3 लालकुआं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले में तत्काल लालकुआं कोतवाली से मुकदमा पंजीकृत कर तफ्तीश करने के निर्देश दिए, जिस पर कोतवाली लालकुआं ने मामले में धोखाधड़ी की धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तफ्तीश शुरू कर दी है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक डीआर वर्मा का कहना है कि कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर तफ्तीश हल्दूचौड़ चौकी प्रभारी कृपाल सिंह को सौंप दी है, मामले में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
फाइल फोटो- गौला नदी में खनन कार्य करते वाहन

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