उत्तराखण्ड

बिंदुखत्ता क्षेत्र में करता था दादागिरी, पुलिस ने गुंडा एक्ट में निरुद्ध कर किया 6 माह के लिए जिला बदर…..

कोतवाली लालकुआं से संबंधित वाद संख्या 3/21, धारा 3 (3) गुंडा अधिनियम बनाम दयाल उर्फ दल्लू पुत्र ख्यालीराम, निवासी टूटी पुलिया बिन्दुखत्ता थाना लालकुआं जनपद नैनीताल को श्रीमान जिलाधिकारी नैनीताल महोदय के आदेशों के क्रम में उप निरीक्षक प्रेमा कोरंगा कोतवाली लालकुआं द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आगामी 6 माह के लिए जिला बदर किया गया। उक्त आरोपी लंबे समय से बिंदुखत्ता के टूटी पुलिया क्षेत्र वासियों के लिए सिरदर्द बना हुआ था, आए दिन दंगे फसाद और बलुवे की घटनाओं को अंजाम दे रहा था।

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