लालकुआं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं देने पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव एवं जिलाधिकारी नैनीताल को दिल्ली तलब किया है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अनुसंधान अधिकारी चेतन कुमार शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव एवं जिलाधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी करते हुवे
उत्तराखंड राज्य के बिंदुखत्ता गांव को राजस्व ग्राम घोषित न किए जाने संबंधी शिकायत प्रभु गोस्वामी निवासी पश्चिमी राजीव नगर बिंदुखत्ता का अभ्यावेदन आने पर उक्त दोनों अधिकारियों को तलब किया गया है। कहा गया है कि चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। विजय के नोटिस में कहा गया है कि मामले की सुनवाई निरूपम चाकमा, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 17. नवंबर को दोपहर 02:45 बजे सिटिंग / सुनवाई निर्धारित की है। पत्र में कहा गया है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ ही हिदायत दी गई है कि कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (क) के खंड 8 के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। आयोग के अनुसंधान अधिकारी चेतन कुमार शर्मा ने दोनों अधिकारियों से यथा समय पहुंचने की अपील की है।





