हल्द्वानी। कुमाऊं की प्रसिद्ध ब्लॉगर ज्योति अधिकारी की जमानत अर्जी पर द्वितीय अपर सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई, कोर्ट ने ज्योति का आपराधिक इतिहास मांगा, इस पर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर (लोक अभियोजक) ने समय मांगा। अब इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। ज्योति अधिकारी पर कुमाऊं की महिलाओं व देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के साथ ही आर्म्स एक्ट में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। बृहस्पतिवार को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया था।
ऊंचापुल निवासी जूही चुफाल ने बृहस्पतिवार को मुखानी थाने में तहरीर देकर कहा कि हरिपुर लालमणी किशनपुर घुड़दौड़ा निवासी व्लॉगर ज्योति अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है। इसमें उन्होंने हाथ में दरांती लेकर महिलाओं और देवता के खिलाफ अपमान जनक टिप्पणी की है। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
महिलाओं व देवताओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी पर दर्ज प्राथमिकी से नाराज होकर व्लॉगर ज्योति अधिकारी ने वीडियो जारी किया था। इसमें प्राथमिकी दर्ज कराने वाली जूही चुफाल को धमकी दी गई थी। प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेकर मुखानी थाना में एसआई वीरेंद्र चंद ने शुक्रवार को ज्योति के खिलाफ आपराधिक धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसआई वीरेंद्र चंद ने तहरीर में कहा कि ज्योति ने सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम दरांती लहराते
हुए कुमाऊं की महिलाओं व संस्कृति के लिए अशोभनीय टिप्पणी की थी। इस पर प्राथमिकी दर्ज हुई। इसमें उन्हें धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस मिलने के बाद उन्होंने वीडियो प्रसारित की जिसमें वादिनी को ललकारा गया है। थाना प्रभारी सुशील जोशी ने कहा कि इस प्रकरण में आपराधिक धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
ज्योति अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया था। यहां से न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट ने भेजा।
आर्म्स एक्ट की धारा 27, 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 196 (धर्म जाति, भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने), 299 व 302 (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने) की धारा में प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया।
शुक्रवार को ज्योति ने अपने अधिवक्ता के
जरिये द्वितीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट ने पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को तलब किया। पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने इसके लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सोमवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि दे दिया है।
वादिनी को उनके द्वारा प्रसारित वीडियो मेंस धमकी दी जा रही है। इस प्रकरण में भी प्राथमिकी दर्ज कर
ली गई है। मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी।





