नैनीताल। फेसबुक के द्वारा दोस्ती कर युवती को अपने झांसे में लेकर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की न्यायालय ने शादी का वादा कर दुष्कर्म करने के आरोपी गाजियाबाद के अमन कुमार मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी ने फेसबुक के माध्यम से दिल्ली निवासी पीड़िता से दोस्ती की। फिर शादी का झूठा वादा कर सगाई की तारीख भी तय कर दी। इसी वर्ष जुलाई में वह पीड़िता को नैनीताल घुमाने लाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के शादी के लिए कहने पर आरोपी ने उसे घर बुला लिया। 20 जुलाई की रात पीड़िता अपने घर से निकल गई लेकिन आरोपी ने फोन बंद कर दिया।
पीड़िता और उसके परिजन जब युवक के घर पहुंचे तो उनसे मिलने से इन्कार कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर 30 जुलाई को थाना तल्लीताल में मुकदमा दर्ज किया गया। जिला न्यायालय में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
