उत्तराखण्ड

चेक बाउंस मामले में लालकुआं के पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन हुए बाईज्जत बरी………..

लालकुआं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के केस में आरोपी लालकुआं के पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन को दोष मुक्त कर दिया।
हल्द्वानी के व्यापारिक प्रतिष्ठान जी.वी. परिवार के मैनेजिंग डायरेक्टर विमल सेठी ने अपने अधिवक्ता राजीव टंडन के जरिये अभियुक्त बीके इंटरप्राइजेज के स्वामी एवं लालकुआं नगर पंचायत के पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन बलवंत खुराना को विधिक नोटिस भेजनें के उपरांत धारा अंतर्गत 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का एक परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर कहा कि उनके विपक्षी बलवंत खुराना से लंबे समय से व्यवसायिक सम्बन्ध हैं, तथा बकाया धनराशि के एवज में विपक्षी ने उन्हें स्व हस्ताक्षरीत चेक दिया जो भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर ‘एकाउंट क्लोज्ड’ की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गया।
विपक्षी की तरफ कथन किया गया कि उक्त चेक किसी वित्तीय उत्तरदायित्व के तहत न देकर बतौर सिक्योरिटी दिया गया था।
विपक्षी के अधिवक्ता प्रदीप लोहनी ने न्यायालय में यह सिद्ध कर दिया कि परिवादी जीवी परिवार ने सिक्योरिटी के तौर पर लिए गए चेक का दुरूपयोग कर झूठा वाद दायर किया हैं।
एडवोकेट प्रदीप लोहनी ने साबित किया कि परिवादी जिस तिथि को विपक्षी द्वारा अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में परिवादी को चेक देने की बात कर रहा हैं उस तिथि को विपक्षी का उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हो चुका था। परिवादी कभी विपक्षी के पास प्रश्नगत चेक लेने नहीं आया बल्कि सिक्योरिटी चेक का दुरपयोग किया गया हैं.
दोनों पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने विपक्षी बलवंत खुराना को दोषमुक्त कर दिया गया।

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