उत्तराखण्ड

मंडलायुक्त दीपक रावत को गौलापार क्षेत्र के इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर दिए गए ज्ञापन पर उन्होंने यह की कार्रवाई…………. पढ़े विस्तृत खबर

हल्द्वानी। लंबे समय से ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए जाने जा रहे मंडलायुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, भूमि विवाद, अतिक्रमण, विद्युत आदि से सम्बन्धित आई। जनसुनवाई में आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों के साथ शिकायतकर्ता को तलब कर समस्याओं का मौके पर समाधान किया।
आयुक्त श्री रावत ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जे किसी भी प्रकार के ना किये जाए। किसी भी प्रकार की मिलीभगत पाये जाने पर दण्ड की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने आम जनता से अपील है कि जो भी भूमि क्रय करें उस भूमि के अभिलेखों की जांच अवश्य करें उसके उपरान्त ही भूमि क्रय करें।
विगत दिनों जनसुनवाई में दो दिव्यांग बॉबी एवं नीरज तिवारी द्वारा मोटर ट्राई साइकिल की मांग की गई थी। प्रशासन के सहयोग से दोनों दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दी गई दिव्यांगों ने प्रशासन एवं आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
आयुक्त ने कहा कि सभी लोग वोट करने आयें लोकतन्त्र को मजबूत बनायें। दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथों पर सभी व्यवस्थायें उपलब्ध हों साथ ही बूथों पर कोई भी कार्य होना है शीघ्र करा लिये जांए। जिन बूथों के मार्ग ठीक नहीं है उन बूथों के मार्गों को सुगम समय से बनाया जाए।
जनसुनवाई में ग्राम प्रधान लीला बिष्ट तथा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट के साथ ही ग्राम खेडा गौलापार के निवासियां द्वारा बताया गया कि गौलापार क्षेत्र की नहर में मरम्मत कार्य होने के कारण पानी की सप्लाई 20 दिनों से पूर्ण रूप से बन्द कर दी गई। क्षेत्र वासियों ने नहर के मरम्मत कार्यों को शीघ्र कराने का अनुरोध किया जिससे किसानों को सिचाई हेतु ससमय पानी मिल सके। जिस पर आयुक्त ने अधीक्षण अभियंता सिंचाई को शीघ्र कार्य कराने के निर्देश दिये।
ग्राम हिम्मतपुर डोडियाल रामनगर में शिकायतकर्ताओं द्वारा कहा कि उनको जो जमीन बेची गई है खतौनी की जमीन दिखाकर कब्जे की जमीन बेच दी गई जो भूमि बेची गई वह वन विभाग की भूमि है। आयुक्त ने कहा कि इस प्रकार के सभी प्रकरण लैंड फ्राड है जिन्होंने भी इस प्रकार कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
तरूण जोशी निवासी बरेली रोड ने वर्ष 2022 में एक प्लाट क्रय किया था उक्त प्लाट की 5 लाख की धनराशि अनिल सैनी को चैक के माध्यम से दी गई। जब अनिल सैनी से रजिस्ट्री के लिए बोला गया तो अनिल सैनी से उक्त प्लाट किसी और को विक्रय कर दिया। अनिल सैनी द्वारा धनराशि वापस नही की गई। जिस पर आयुक्त ने अनिल सैनी को 31 मार्च 2024 तक धनराशि वापस करने के निर्देश दिये समय से धनराशि वापस नही करने पर सैनी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
शीला अधिकारी निवासी पीलीकोठी ने बताया कि उनकी पुस्तैनी भूमि है सभी पांच भाईयों के हिस्से हो गये है लेकिन वह स्वयं का हिस्सा बेचना चाहती है और भाई लोग भूमि को बेचने नही दे रहे हैं। आयुक्त ने कहा कि भूमि बेचने में भाईयों द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। भाईयों द्वारा लिखित रूप से बताया कि भविष्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया जायेगा।
जनसुनवाई में भूमि विवाद, अतिक्रमण आदि से सम्बन्धित अनेकों समस्यायें आई आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों को तलब कर अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर किया।

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