हल्द्वानी। लंबे समय से नैनीताल पुलिस प्रशासन और बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों के लिए कोर्ट का फैसला अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है परंतु आज भी सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण की सुनवाई टल गई है। 16 दिसंबर तक मामला और खिच गया है,
उल्लेखनीय है कि 2022 में दाखिल पीआईएल से शुरू होकर 2023 के हाईकोर्ट आदेश तक, रेलवे की 30 हेक्टेयर जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भारी विरोध और धरना प्रदर्शन के बाद अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तब से शहर की सांसें कोर्ट की तारीखों में अटकी हुई हैं। प्रशासन कह रहा है कि कोर्ट जो कहेगा, वही होगा। कानून का पालन होगा। आज निर्णय टाल जाने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है।





