उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट नैनीताल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के इस आदेश पर लगाई रोक…… मचा हड़कंप…..

नैनीताल। उच्च न्यायालय नैनीताल ने जिन मतदाताओं व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम दो जगह, नगर निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में हैं उन्हें मतदान करने व चुनाव लड़ने की अनुमति देने सम्बन्धी चुनाव आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को 19 सितम्बर 2019 को भेजे निर्देश (स्पष्टीकरण) पर रोक लगा दी है। लेकिन हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न होने पर वर्तमान चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया है।
समाजसेवी शक्ति सिंह बर्खाल द्वारा दाखिल याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंड पीठ में सुनवाई हुई । उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों व कई मतदाताओं के नाम दो जगह, नगर निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में हैं। याचिका कर्ता ने याचिका में कहा है कि देश में किसी भी राज्य में मतदाता सूची में दो अलग-अलग मतदाता सूची में नाम होना आपराधिक श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा किस आधार पर ऐसे लोगों के निर्वाचन को स्वीकृति प्रदान की जा रही है ?
उपरोक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता शक्ति सिंह बर्वाल द्वारा आयुक्त उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग रिंग रोड देहरादून को 7 जुलाई एवं 8 जुलाई को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके माध्यम से उत्तराखंड में गतिमान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को मतदान एवं नामांकन से रोके जाने के विषय में स्पष्ट दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया था। जिसके जवाब से असंतुष्ट और पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 6 और 7 का पालन न करने की शिकायत याचिका कर्ता ने उच्च न्यायालय से की है।

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