देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास कक्षा 6-8 तक पढ़ाया जाएगा
कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने पर कक्षा 12वीं के समकक्ष मना जायेगा
गन्ने का मूल हुआ निर्धारित
भारतीय नागरिक संहिता के लिए बनी नियमावली पर संशोधन को कैबिनेट की मंज़ूरी
कार्मिक विभाग में राज्यकार्मिकों को कार्यकाल में एक बार शितिलिकारण लेने पर कैबिनेट ने लगायी मोहर
राज्य संपत्ति विभाग में सेवानियमवली समूह ख और ग में अनुमोदन
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 1.5 लाख रूपए तक मिलेगी सब्सिडी
भारत सरकार द्वारा लागू ups पर मंत्रिमंडल ने किया अनुमोदन
स्टाम्प और निवेदन विभाग में 213 से बढाकर 240 पद किये गए
ट्रॉउट प्रोत्साहन योजना पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति, 200 करोड़ की योजना के तहत मत्स्य पालाकों को मिलेगी मदद
राजस्व विभाग में उधम सिंह नगर में पराग फार्म की 1354 एकर भूमि सिडकुल को आवंटित
आबकारी नीति को मिली सहमति सैक्षिक और धार्मिक संस्थानों से शराब के ठेकों के लिए दूरी निर्धारित।
राज्य की नई आबकारी नीति 2025 में धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जनसंवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जायेगा। उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है तो लाइसेंस निरस्त करने का प्राविधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू होगी।
आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण, लॉटरी और अधिकतम ऑफर जैसी पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया गया है। स्थानीय कृषि उत्पादों को डिस्टिलरी (आसवनी इकाइयों) द्वारा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें नए बाजार उपलब्ध होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में दी जाएगी छूट।
