उत्तराखण्ड

देवभूमि में इस पूर्व बीडीसी सदस्य ने किशोरी को 500 रुपए का लालच देकर की छेड़छाड़ ………

देवभूमि उत्तराखंड में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, एक जनप्रतिनिधि पर बच्ची से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया हैं। इस मामले में पूर्व बीडीसी सदस्य को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई है।
चंपावत के विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अनुज कुमार संगल की अदालत ने पूर्व बीडीसी सदस्य को बच्ची से छेड़खानी के मामले में चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
घटनाक्रम के अनुसार रीठासाहिब थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने फरवरी 2024 में पुलिस को तहरीर दी। जिसमें
कहा गया कि गांव के ही 45 वर्षीय महेश सिंह ने उसकी 17 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। कहा कि महेश सिंह 500 रुपये का लालच देने का प्रयास किया। साथ ही गलत नीयत से झाड़ियों में ले गया। नाबालिग लड़की आरोपी महेश सिंह को धक्का देकर किसी तरह भाग कर घर पहुंची। जहां उसने अपनी दादी को सारी बात बताई।

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