नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की अदालत ने रामनगर कोर्ट परिसर में बीडीसी सदस्य छोई, वीरेंद्र मनराल उर्फ वीरू की सरेआम गोली मारकर हत्या करने के चार आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड देने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर तीन साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुख्य अभियुक्त देवेंद्र सिंह को धारा-25 आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक की माता को नियमानुसार आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं ।
मामले के अनुसार 1 सितम्बर 2018 को रामनगर कोर्ट परिसर के गेट के समीप इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था । जिसमें चार आरोपियों क्रमशः अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ निवासी बाजपुर, दर्शन सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी सहित संजय कांडपाल को जिला जज सुजाता सिंह ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने ठोस पैरवी करते हुवे 19 गवाहों सहित कॉल डिटेल व डीएनए रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश किये। वीरेंद्र मनराल उर्फ बीरू की हत्या के पीछे पैंसे का लेन देन बताया गया है ।
नैनीताल जनपद के इस बीडीसी सदस्य की सरेआम गोली मारकर हत्या मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा………….
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