उत्तराखण्ड

खाकी से ठगी:- वन क्षेत्राधिकारी के नाम के फर्जी कागजात तैयार कर खनन से लदा ट्रक कोतवाली से रिलीज करा ले गए माफिया, मुकदमा दर्ज, कार्रवाई शुरू……

वर्तमान में वन विभाग एवं राज्य सरकार से खनन माफियाओं में खौफ समाप्त होता जा रहा है, हालात यह है कि बेखौफ खनन माफिया खाकी से लूट करने से पीछे नहीं हट रहे, जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर के वन क्षेत्राधिकारी ने काशीपुर कोतवाली में जो मुकदमा दर्ज कराया है उससे यही साबित होता है। वनक्षेत्राधिकारी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर धोखाधड़ी कर फर्जी कागजात तैयार करने तथा फर्जी रिलीज आदेश बनाकर सीज डम्पर को ले जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के वन क्षेत्राधिकारी ललित कुमार आर्य ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पुलिस ने एक डम्पर संख्या यूपी 22 एटी-6032 को अवैध खनन में सीज कर आईआईएम परिसर कुंडेश्वरी में खड़ा किया गया था। तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही के लिए विभाग को प्रपत्र प्रेषित किए गए थे। बीट प्रभारी द्वारा वाहन का आईआईएम परिसर कुंडेश्वरी में भौतिक सत्यापन के बाद काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत कर इसकी जांच वन दरोगा ब्रजेश शर्मा को सौंपी गई थी। अधिकारी ने 5 अप्रैल को जांच के लिए वाहन स्वामी से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। इसके बाद वह जांच के लिए आईआईएम परिसर पहुंचे तो उक्त डम्पर गायब मिला। पूछताछ करने पर कुंडेश्वरी चौकी से पता चला कि वन विभाग की तरफ से वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर कार्यालय के आदेश दिखाकर डम्पर को वाहन स्वामी 24 मार्च को ले गया। जांच पड़ताल करने पर उक्त पत्र फर्जी पाया गया। पत्र में वन क्षेत्राधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर भी बनाए गए। आरोप है कि वाहन स्वामी ने धोखाधड़ी कर वाहन को अवमुक्त कराकर ले गया है। वन क्षेत्राधिकारी ने वाहन में लदे उप खनिज सहित वाहन को वन विभाग की सुपुर्दगी में देने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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