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गत 10 अप्रैल को इलाज के दौरान राममूर्ति अस्पताल भोजीपुरा में हुई लालकुआं निवासी 11 वर्षीय मासूम की मौत के 98 दिन बाद न्यायालय के आदेश पर भोजीपुरा के राममूर्ति अस्पताल के चिकित्सकों व अन्य जिम्मेदार 5 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज….. पढ़ें अब आगे क्या होगा

लालकुआं वार्ड नंबर 3 निवासी चंद्रपाल के 11 वर्षीय पुत्र की बरेली के भोजीपुरा स्थित राम मूर्ति अस्पताल में उपचार के दौरान गत 10 अप्रैल को चिकित्सकों की लापरवाही के चलते हुई मौत के मामले में 98 दिन के बाद न्यायालय के आदेश पर अस्पताल के 5 जिम्मेदार चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए, 201, 323, 504 और 506 के तहत थाना भोजीपुरा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है।

जिन 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनमें डॉ अतुल कुमार सहित चार अन्य आरोपी बनाए गए हैं।
विदित रहे कि लालकुआं के वार्ड नंबर 3 निवासी चंद्रपाल के 11 वर्षीय पुत्र आंसू के दोनों पैर सुन्न हो गए थे, जिसे गत 9 अप्रैल को राममूर्ति अस्पताल में भर्ती किया गया,

जहां उपचार के दौरान 10 अप्रैल को आशु की मृत्यु हो गई, बालक की मौत पर उसके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

जिसके बाद क्षेत्र के स्वयंसेवी संगठनों ने भी राममूर्ति अस्पताल के खिलाफ आंदोलन किया था। उक्त मामले को हुए 98 दिन बीतने के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली,

और अंततः न्यायालय के आदेश के बाद भोजीपुरा थाने में राममूर्ति चिकित्सालय के जिम्मेदार अधिकारियों एवं चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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