उत्तराखण्ड

हल्दूचौड़ के प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी सुसाइड प्रकरण में आया नया मोड़……….

लालकुआं। प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी सुसाइड प्रकरण के सुसाइड नोट में पटवारी पूजा रानी का नाम आने के बाद पीड़ित परिवार द्वारा पटवारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने एवं पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेने के बाद तहसील की पटवारी पूजा रानी को न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। यह जमानत प्रॉपर्टी डीलर महेश चंद्र जोशी की आत्महत्या के मामले में मिली है, जिसमें पूजा रानी का नाम सामने आया था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी सुजीत कुमार की अदालत ने पटवारी पूजा रानी को सशर्त जमानत दी है। लालकुआं तहसील में -प्रॉपर्टी डीलर के जहर खाकर जान देने के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ।

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दुम्काबंगर बच्चीधर्मा पोस्ट हल्दूचौड़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी (54) ने 20 सितंबर को तहसील में जहर खा लिया था। वह पार्किंग में कार के पास बेहोशी हालत में मिले थे। एसटीएच में परीक्षण के बाद उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को कोतवाली में रखकर हंगामा किया था। पुलिस ने पटवारी पूजा रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था पटवारी ने अग्रिम जमानत के लिए कोळ में याचिका दायर की। बुधवार को सुनवा करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पटवारी की सशर्त जमानत जमानत मंजूर कर दी।

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मामले के विवरण:

  • महेश चंद्र जोशी ने तहसील परिसर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।
  • सुसाइड नोट में उन्होंने पटवारी पूजा रानी पर परेशान करने का आरोप लगाया था।
  • पूजा रानी के अधिवक्ताओं का तर्क था कि मृतक अवैध कार्यों के लिए दबाव डाल रहा था और मना करने पर आत्महत्या की धमकी दी गई थी।
  • अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मृतक ने सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से पूजा रानी का नाम लिखा है और जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था.
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अग्रिम जमानत की शर्तें:

  • पूजा रानी को जांच में सहयोग करना होगा और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी।
  • उन्हें विवेचक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना होगा और जब अपेक्षित हो, उपस्थित रहना होगा।
  • पूजा रानी को 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी धनराशि के दो जमानती संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने होंगे
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