उत्तराखण्ड

गौला नदी में 108 घन मीटर वजन, एवं सभी गेटों के घन मीटर तय करने को लेकर खनन व्यवसाईयों ने जिला खनन अधिकारी को दिया यह अल्टीमेटम…………

लालकुआं। गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के तत्वावधान में जिला खनन अधिकारी से मिले खनन व्यवसाईयों के शिष्ट मंडल ने गौला नदी के प्रत्येक 11 गेटों में प्रति गेट के हिसाब से घन मीटर तय करने एवं 108 कुंतल से अधिक की निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन सौपा।
समिति के अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में जिला खनन अधिकारी से मिले सिस्टमंडल ने मांग की कि पिछले वर्ष खनन विभाग ने खनन व्यवसाययों को 108 कुंतल से अधिक खनन सामग्री ढोने की खुली छूट दे रखी थी, जिसके चलते कुछ खनन व्यवसाईयों ने मानकों का दुरुपयोग किया, जबकि कानूनन 108 कुंतल से अधिक भार वाहन में नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि 108 कुंतल वजन को ही पूरी तरह निर्धारित करते हुए इससे अधिक वजन का आरबीएम ढोने वाले वाहन प्रतिबंधित किए जाएं, इसके अलावा खनन व्यवसाईयों ने मांग की कि गौला नदी के सभी 11 गेटों में प्रत्येक गेट के हिसाब से घन मीटर तय किए जाएं, क्योंकि किसी गेट से अधिक खनन सामग्री निकल जाती है तो किसी से अत्यधिक कम, परंतु घन मीटर सभी के साथ में खत्म हो जाते हैं। जिससे कम वाहन वाले वाहन स्वामियों को नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक गेट के हिसाब से घन मीटर तय किए जाएं। इस मौके पर समिति के महामंत्री जीवन कबड़वाल सहित कई खनन व्यवसाई शामिल थे।
फोटो परिचय- खनन व्यवसाईयों की मांगों को लेकर जिला खनन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते वाहन स्वामी

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