उत्तराखण्ड

प्रदूषण फैलाने पर एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन के निर्देशों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन एवं राजस्व विभाग ने बरेलीरोड क्षेत्र के 2 स्टोन क्रेशरों पर की यह बड़ी कार्रवाई, मचा हड़कंप

लालकुआं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश के बाद जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से मोतीनगर स्थित दो स्टोन क्रेशरों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया।


शुक्रवार की शाम मोतीनगर स्थित मैसर्स हिमालय स्टोन इंडस्ट्रीज और मैसर्स हिमालय ग्रिड में पहुंच कर दोनों क्रेशरों के कंट्रोल रूम, मुख्य कार्यालय एवं तमाम मशीनों को सीज कर दिया। इस मौके पर तहसीलदार लालकुआं सचिन कुमार ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा उक्त दोनों क्रेशरों को सीज करने के जिला प्रशासन से निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में खनन विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रुप से यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक चली उक्त प्रक्रिया के दौरान उन्होंने दोनों क्रेशरों की खरीद और बिक्री सहित तमाम कार्यों पर रोक लगा दी है। इस अवसर पर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ डीके जोशी, सहायक अधिकारी हरीश चंद्र जोशी, खनन विभाग के सर्वेक्षक ऐश्वर्या शाह, तहसीलदार सचिन कुमार, कानूनगो मनोज कुमार और पटवारी मनोज रावत सहित उक्त विभागों के भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। विदित रहे कि एनजीटी द्वारा प्रदूषण फैलाने पर उक्त दोनों स्टोन क्रेशरों को सीज करने के आदेश जिला प्रशासन नैनीताल को 2 दिन पूर्व दिए गए थे, जिस पर जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आज शाम को इस पर अमलीजामा पहना दिया। अब दोनों क्रेशरो के खरीद एवं बिक्री पर निर्णय खनन विभाग को लेना है।

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फोटो परिचय- मोतीनगर स्थित हिमालय स्टोन क्रेशर को एनजीटी के आदेश के बाद सीज करते अधिकारी गण

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