उत्तराखण्ड

एक ओर हल्द्वानी नगर निगम में हुआ नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण दूसरी ओर कोर्ट ने निर्वाचन को दी गई चुनौती की स्वीकार……………… जारी किये नोटिस……………

हल्द्वानी। यहां हल्द्वानी नगर निगम में जहां एक ओर नवनिर्वाचित मेयर व पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वहीं दूसरी ओर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चुनाव ट्रिब्युनल सुबीर कुमार के न्यायालय ने हल्द्वानी के मेयर पद के लिए हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर, शहरी विकास समेत संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी करके उनके जवाब मांगे हैं। अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी को होगी।
कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 71,962 मत मिले जबकि उन्हें 68,068 मत मिले हैं। 6769 मत निरस्त हुए हैं, जो जीत के अंतर से कहीं ज्यादा हैं। मतदान फार्म-19 में दर्ज मतों की संख्या और मतपेटियों से प्राप्त मतों की संख्या में भी काफी अंतर है। उन्होंने आनंदा अकादमी डहरिया मुखानी के दो बूथ, महर्षि विद्या मंदिर के दो बूथ और एक अन्य का हवाला देते हुए इस अंतर की शिकायत की है। आरोप है कि कई मामलों में गलत नाम दर्शाकर लोगों को मतदान से रोका गया।
साथ ही मतदाता सूची में 25 फीसदी की गड़बड़ी है। इसके साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चुनाव ट्रिब्युनल सुबीर कुमार के न्यायालय में हल्द्वानी के वार्ड 11 के सभासद पद के लिए हुए निर्वाचन को भी चुनौती दी गई है। न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर लिया है।
याचिका में आरोप लगाया है कि विजयी प्रत्याशी के नामांकन के शपथपत्र में कई जानकारियां छिपाई गई हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी हैं। जो सार्वजनिक नहीं किए गए।

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