उत्तराखण्ड

एक प्रदेश एक रॉयल्टी को लेकर खनन व्यवसायियों द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में सुनवाई को लेकर आया ताजा अपडेट……

एक राज्य में एक समान रॉयल्टी के संबंध में हरीश चौबे एवं अन्य की उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका मामले में कल दिनांक 17 नवम्बर को सुनवाई नियत थी, उसमें अधिवक्ताओं की प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई, जिसमें एक रॉयल्टी के संबंध में विभागीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई, जो कि अब अगले सप्ताह में होगी।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मेंनाली के अनुसार अगले सप्ताह की कोई तिथि सुनवाई के लिए मिल सकती है जिसका खुलासा कल हो जाएगा। इधर हल्दूचौड़ खनन निकासी गेट के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट का कहना है कि खनन व्यवसायियों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अवश्य ही इस क्षेत्र के हजारों खनन व्यवसायियों को उच्च न्यायालय नैनीताल न्याय दिलाएगा।

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