उत्तराखण्ड

6 माह पूर्व अट्ठारह सौ स्क्वायर फिट भूमि खरीदी, दाखिल खारिज के बाद नापी तो 500 स्क्वायर फीट कम निकली, मंडलायुक्त ने बिल्डर के खिलाफ इस अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के दिए निर्देश….. देखें वीडियो

जमीन की खरीद-फरोख्त के बाद बिल्डर द्वारा भूमि को खुर्द खुर्द कर धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही एक मामले में मंडलायुक्त दीपक रावत ने भूमि बेचने वाले बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधीनस्थों को दिए हैं।


आयुक्त श्री दीपक रावत के जनता दरबार में चम्पा जोशी निवासी देवीधूरा तहसील पाटी ने बताया कि उन्होंने जयदेवपुर में 1800 स्क्वायर फिट का प्लाट खरीदा था। जमीन की रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज भी हो चुकी है, लेकिन स्थल पर जाकर पैमाईश करने पर भूमि 500 स्क्वायर फिट कम निकली। शिकायत का संज्ञान लेते आयुक्त श्री रावत ने देर सायं उक्त भूमि का स्थलीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया।
स्थलीय निरीक्षण पर भूमि की पैमाईश करने पर भूमि 500 स्क्वायर फिट कम निकली। जिस पर आयुक्त ने अगले जनता दरबार में सिटी मजिस्टेªट, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मामले से जुडे सभी पक्षों को कैम्प कार्यालय मेें तलब किया है। उन्होंने कहा कि अगर भूमि का समाधान नहीं होता है तो बिल्डर्स के खिलाफ लैण्ड फ्राड एक्ट मे मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

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निरीक्षण में उपजिलाधिकारी मनीष कुमार, तहसीलदार संजय कुमार, राजस्व निरीक्षक राहुल आर्य आदि उपस्थित थे।

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