उत्तराखण्ड

लालकुआं से नाबालिग को भगाकर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को निचली अदालत से मिली जमानत

लालकुआं। नगर क्षेत्र की नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने व सात माह तक साथ रखने तथा उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट, हल्द्वानी की अदालत से जमानत मिली।
कोतवाली लालकुआं पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में धारा 363, 366, 354, 376 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में आरोप पत्र गत वर्ष दायर किया था।
अभियुक्त के अधिवक्ता प्रदीप लोहनी ने न्यायालय में अपने जबरदस्त तर्क प्रस्तुत किये कि अभियुक्त का अपराध से कोई सरोकार नहीं हैं। वादिनी मुकदमा को अपनी पुत्री पीड़िता का अभियुक्त से साथ घर से जाने की बात भली-भांति ज्ञात थी तथा पुत्री से संपर्क न होने पर उसने थाने में पुलिस से केवल अपनी पुत्री को ढूढने का कथन किया था, वहीं अभियोजन की तरफ से सह जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
दोनों पक्षो को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो), हल्द्वानी नंदन सिंह ने अभियुक्त को जमानत प्रदान कर दी। उक्त मामले में प्रतिवादी का जबरदस्त पक्ष रखने पर प्रतिवादी के अधिवक्ता प्रदीप लोहनी की क्षेत्रवासियों में भूरी भूरी प्रशंसा की।

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