उत्तराखण्ड

प्रशासन ने बिंदुखत्ता राजस्व गांव मामले में वनाधिकार समिति को वार्ता के लिए किया आमंत्रित… पढ़े आदेश…

लालकुआं। बिंदुखत्ता वनाधिकार समिति के पदाधिकारियों को प्रशासन द्वारा बिन्दुखत्ता राजस्व गांव मामले में बातचीत के लिए बुलाया है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा राजस्व गांव की पत्रावली उपखंड समिति को वापस कर दी गई थी, इसके बाद अब दोबारा उक्त मामले में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सचिव,

वनाधिकार समिति बिन्दुखत्ता (नैनीताल) (द्वारा- सहायक समाज कल्याण अधिकारी, विकास खण्ड हल्द्वानी।)

विषय-

उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.12.2025 के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्यान्तर्गत टोंगिया ग्रामों/खत्तों/बसावट को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में दिनांक 11.11.2025 को जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में आहूत बैठक में जिलाधिकारी महोदय नैनीताल द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 तथा तत्संबंधी नियमावली 2007 (यथासंशोधित, 2012) के प्राविधानों के अनुसार संबंधितों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपखण्ड स्तरीय की समिति की बैठक हेतु दिनांक 26.12.2025 को समय अपराहन 03:00 बजे से एन.आई.सी. कक्ष हल्द्वानी में आहत की जा रही है।

अतः पत्र आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि अपने वनाधिकार संबंधित दावों के संबंध में लिखित अभिकथन/मौखिक पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु मय अभिलेखों के बैठक में उपस्थित होकर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

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e (राहुल शाह). उपजिलाधिकारी हल्द्वानी।

प्रतिलिपि

  1. जिलाधिकारी नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
  2. जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित की पूर्व में जारी पत्रों के अनुसार आतिथि तक 01 जनजाति कल्याण अधिकारी / सहायक समाज कल्याण अधिकारी को नामित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण में बैठक की तिथि से पूर्व संबंधित को नामित करते हुए उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
  3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी को इस आशय के साथ प्रेषित कि 01 उपप्रभागीय वनाधिकारी स्तर के अधिकारी को नामित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण में बैठक की तिथि से पूर्व संबंधित को नामित करते हुए उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
  4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचातय नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आतिथि तक उक्त बैठक हेतु सदस्यों को नामित न किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण में बैठक की तिथि से पूर्व संबंधित सदस्यों को नामित करते हुए उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
  5. तहसीलदार लालकुंआ को बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।
  6. तहसीलदार हल्द्वानी को उक्त बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित ।
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उपजिलाधिकारी हल्द्वानी।

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