अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों पर न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, अब अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता को हत्याकांड के बाद पहली बार कोटद्वार न्यायालय में ट्रायल के लिए पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जबकि तीसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पहले ही कोर्ट खारिज कर चुकी है, ऐसे में अब तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपितों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित पर आरोप तय कर दिए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पुलिस तीनों आरोपितों को जेल से अदालत लेकर पहुंची। इस मामले की सुनवाई कोटद्वार की एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत कर रही है।
मामले की जांच कर रही एसआईटी की अदालत में दायर की गई चार्जशीट के आधार पर इन तीनों आरोपितों पर अदालत ने आरोप तय किए हैं, जिसमें हत्या की 302 धारा सहित अन्य कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। अब इस मामले की आगे नियमित सुनवाई की जाएगी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 28 मार्च की तय की है।
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज………….. आरोप तय…………. अब इसी माह इस दिन होगी अगली सुनवाई…………..
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