उत्तराखण्ड

शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय:- न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों को आगामी शैक्षिक सत्र 2023-24 से यह विशेष सुविधा प्रदान करने के दिए निर्देश…… देखें आदेश

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्र संख्या / महा० नि०/ प्रा०शि०/ विलीनीकरण / 5750-53/2022-23 दिनांक 30-11-2022 के क्रम में निदेशालय के प्रेषित पत्र संख्या / प्रा०शि०-दो (2) /564(11)-2022/16977-81/2022-23 दिनांक 06-12-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त संदर्भित पत्र तथा विभिन्न बैठकों / विडियो कान्फ्रेंसिंग में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण के सम्बन्ध में आज दिनांक 27-12-2022 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में समस्त जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

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उपरोक्त के क्रम में जनपद स्तर पर आगामी शिक्षा सत्र 2023-24 से न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों को निकट के विद्यालय में विलीनीकृत करते हुए उक्त विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों को करते हुए ऐसे विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों एवं कार्यरत शिक्षकों को उनके निकटवर्ती संचालित विद्यालय, जो उत्कृष्ट विद्यालय में रूप में स्थापित किया जायेगा, में समायोजित किये जाने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय। उक्त के साथ न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों को विलीनीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चिन्हित उत्कृष्ट विद्यालयों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

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