उत्तराखण्ड

लालकुआंवासियों को भूमि का मालिकाना हक दिए जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी पर नगरवासियों ने जताई खुशी…… अब यह रहेगा लालकुआं का सर्किल रेट…..

लालकुआं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लालकुआं नगर क्षेत्र में निवास करने वाले 1537 परिवारों को वर्ष 2000 के सर्किल रेट के हिसाब से मालिकाना हक देने का निर्णय लेते हुए उक्त कार्य को करने के लिए 1 वर्ष का समय निर्धारित किया है।
उक्त जानकारी देते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि शुक्रवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जो कि लालकुआं नगर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए सौगात है, तथा यहां के निवासियों का 100 वर्षों से चल रहा संघर्ष आज कामयाब हो गया।
विदित रहे कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी 2 वर्ष पूर्व 2004 के सर्किल रेट के हिसाब से मालिकाना हक देने का शासनादेश जारी किया था। परंतु वर्तमान धामी सरकार ने उसमें संशोधन करते हुए 2016 में जारी किए गए शासनादेश के आधार पर वर्ष 2000 के सर्किल रेट पर ही मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। जिसका नगर के 1537 परिवारों को लाभ पहुंचेगा। बताते चलें कि लालकुआं नगर की भूमि वर्ष 1927 में डिफॉरेस्ट हुई, 1975 में लालकुआं राजस्व ग्राम बना और 1978 में यहां नगर पंचायत की स्थापना की गई। तब से आज तक लालकुआं के लोगों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है।
उल्लेखनीय है कि 2 नवंबर 2020 को वर्तमान सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश में 100 वर्ग मीटर से कम भूमि वालों के लिए 2004 के सर्किल रेट का 5% लेने। 101 से 200 वर्ग मीटर तक की भूमि वालों के लिए 2004 का सर्किल रेट, 201 से 400 वर्ग मीटर तक भूमि वालों के लिए वर्ष 2004 के सर्किल रेट से 10% अतिरिक्त लेने का फैसला किया था। तथा 401 से अधिक वर्ग मीटर की भूमि के नियमितीकरण हेतु 2004 के सर्किल रेट से 25% अतिरिक्त धनराशि जमा करने का आदेश था। उक्त शासनादेश सुशील कुमार सचिव प्रभारी उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया गया शासनादेश था। जबकि इससे पूर्व पूर्वर्ती रावत सरकार द्वारा 26 दिसंबर 2016 को जारी किए गए शासनादेश में सचिव डीएस गर्ब्याल उत्तराखंड शासन द्वारा वर्ष 2000 के सर्किल रेट के आधार पर संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार दिए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लिया गया था। 100 वर्ग मीटर से कम भूमि में बने भवन में बीपीएल, अंत्योदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के लिए निशुल्क सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया था। लालकुआं मालिकाना हक मामले में पूर्व में 5 शासनादेश जारी हुए थे, आज कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद छठा शासनादेश जारी हो जाएंगा। तथा धामी सरकार ने वर्ष 2016 के सर्किल रेट को ही यथावत रखने का निर्णय लिया है, क्षेत्रीय विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट के प्रयासों से वर्ष 2000 के सर्किल रेट पुनः लागू होने पर नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नगर पंचायत अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह, पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा, पवन चौहान, कैलाश चंद्र पंत, वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला, राजकुमार सेतिया, चौधरी सर्वदमन सिंह, नारायण सिंह बिष्ट, सभासद धन सिंह बिष्ट, हेमंत पांडे, दीपक बत्रा, राज लक्ष्मी पंडित, योगेश उपाध्याय, वरिष्ठ समाजसेवी भुवन पांडे, जीवन कबडवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट, पूर्व अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने नगरवासियों को लंबे संघर्ष के बाद मिली सौगात पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।
फोटो परिचय- लालकुआं का विहंगम दृश्य

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