हल्द्वानी। गौलापार क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने मां के हत्यारोपी बेटे को बाइज्जत बरी कर दिया। दिसम्बर 2020 में हल्द्वानी तहसील अंतर्गत गौलापार क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई थी जिसके बाद मृतका की बेटी ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नैनीताल पुलिस ने छानबीन कर हत्या के आरोप में मृतका के बेटे राहुल शाही को गिरफ्तार किया। साक्ष्यों में पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी राहुल शाही के कपड़ो में मृतका के खून के निशान पाए गए थे वहीं आरोपी के नाखून में मृतका का बाल भी मिले थे जिसकी फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई थी, पुलिस द्वारा आरोपी के नजदीक ही एक चाकू भी बरामद किया गया था, जिसको आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने सीधे तौर पर मृतका के बेटे को दोषी मान लिया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।अब चार साल बाद आरोपी को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया गया और बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी जब कमरे में पहुंचा तो मृतका घायल अवस्था में थी और उसके द्वारा मृतका को गोद में लिया गया जिस कारण मृतका का खून उसके कपड़ो में लग गया और इसी दौरान मृतका के बाल भी आरोपी के नाखून में मिले। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि जिस चाकू को पुलिस ने तथाकथित खूनी हथियार बताया है वो सब्जी काटने वाला चाकू है और इससे हत्या नहीं करी जा सकती।
सभी साक्ष्यों को सुनने के बाद आज जिला जज द्वारा आरोपी पुत्र को साक्ष्यों के अभाव में बेइज्जत बरी कर दिया।
हल्द्वानी क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को लेकर न्यायालय ने सुनाया यह निर्णय……………….
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