उत्तराखण्ड

हल्द्वानी जेल में बंद पोक्सो एवं दुष्कर्म के आरोपी युवक को न्यायालय ने बताया बेकसूर….. पढ़े फिर क्या हुआ

पॉक्सो एवं दुष्कर्म के आरोप में पिछले 14 माह से जेल में बंद नैनीताल जिले के एक युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने सबूतों के अभाव और गवाहों के बयानों पर उसे दोषमुक्त कर दिया। 14 महीने जेल में बिना किसी जुर्म के भुगतने के बाद कोर्ट के आदेश पर युवक को रिहा किया गया है।
विदित रहे कि मामला 8 जून 2021 का है. काठगोदाम थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया था कि युवक ने उनकी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और बाद में उसे जान से मारने की धमकी दी।.पुलिस ने पीड़िता परिवार की तहरीर पर युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो एक्ट, 506 और 366 समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने मामले में युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बीते 14 महीने से युवक जेल में ही था.
पूरे मामले में न्यायालय में चल रहे मुकदमे में फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों से पूछताछ में मामला दुष्कर्म का साबित नहीं हो पाया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषमुक्त करार दिया है. अधिवक्ता राजन मेहरा ने बताया कि युवक 14 महीने जेल में रहने के बाद युवक रिहा हुआ है।

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