उत्तराखण्ड

भाइयों के बीच पारिवारिक कलह में बेटी की हुई मौत…………… भाई ने दूसरे भाई के परिवार के खिलाफ लिखाया हत्या का मुकदमा तो………………..

हल्द्वानी। दो भाइयों के परिवारों के बीच चल रहे विवाद के दौरान जवान बेटी की मौत मामले में पिता पुत्र और पत्नी के खिलाफ हुए हत्या के मुकदमे के 4 साल तक चलने के बाद आज अपर सत्र न्यायाधीश रामनगर सयन सिंह की न्यायालय ने बाईज्जत बरी कर दिया।

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ग्राम फतेहपुर पट्टी स्यात, तहसील एवं जिला नैनीताल के निवासी लक्ष्मी दत्त एवं शिवदत्त दो भाइयों के बीच पारिवारिक विवाद लंबे समय से चल रहा था, गत 16 अप्रैल 2020 को हुए विवाद के दौरान लक्ष्मी दत्त की बेटी की जहर के सेवन से मौत हो गई, मामले में लक्ष्मी दत्त ने अपने भाई शिवदत्त, उसकी पत्नी मुन्नी देवी, बेटे बंशीधर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 सहित विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया, 4 साल तक चले उक्त मुकदमे में लक्ष्मी दत्त की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी पीएस बोहरा, नवीन जोशी और देव सिंह मेहरा ने पैरवी की, जबकि अभियुक्तों ओर से बिंदुखत्ता निवासी एडवोकेट प्रदीप लोहनी जिरह कर रहे थे, मुकदमे में कुल 12 गवाहो ने अपने बयान दर्ज कराये, परंतु अभियुक्तों के एडवोकेट प्रदीप लोहनी के मजबूत तर्को के चलते तीनों आरोपियों को न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया।

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