उत्तराखण्ड

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाते हुए मंगलवार की सुबह तक यह बड़ा काम करने के दिए आदेश……………. पढ़ें विस्तृत खबर……………

नैनीताल। उच्च न्यायालय नैनीताल ने वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी को लेकर बड़े आदेश दिए है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश देते हुए का है कि मंगलवार सुबह दस बजे तक आईएफएस राजीव को दोबारा चार्ज दिया जाए। उन्हें पीसीसीएफ (हॉफ) की कुर्सी पर पर दुबारा तैनाती देने के निर्देश दिए गए है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बीते 25 नवंबर को उत्तराकंड सरकार ने एक आदेश पारित किया था। इसमें उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के पद पर कार्य कर रहे राजीव भरतरी का तबादल किया गया था। राजीव को जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं, विनोद सिंघल को नए पीसीसीएफ के तौर पर नियुक्त किया गया था। राजीव भरतरी ने सरकार के आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें ट्रांसफर जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किया गया था। सरकार के फैसले को राजीव भरतरी ने संविधान के खिलाफ बताया था।

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