उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में सवार महिला यात्री के साथ छेड़खानी करने के आरोपी चालक की सेवा समाप्त कर दी गई है। परिचालक को भी मामले में दोषी मानते हुए बर्खास्त कर दिया गया है। 30 सितंबर को हिसार से हल्द्वानी आ रही रोडवेज बस के चालक ने चलती बस में महिला यात्री से छेड़खानी की थी।
इस दौरान परिचालक बस चला रहा था। महिला यात्री के विरोध के बाद अन्य यात्रियों ने चालक को पीटा और हल्द्वानी पहुंचकर बस को कोतवाली में ही रुकवा दिया था।
इसके बाद लिखित माफीनामा मिलने पर पुलिस ने चालक को छोड़ दिया था। महिला ने भी आगे की कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया था। इधर मामले का संज्ञान लेते हुए काठगोदाम डिपो के एआरएम सुरेश सिंह चौहान ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए दोनों चालक और परिचालक की सेवा समाप्त कर दी।
जारी आदेश में कहा कि घटना के दौरान विशिष्ट श्रेणी परिचालक तरनजीत सिंह बस को अवैध रूप से चला रहा था, और नियमित चालक कुलदीप सिंह महिला यात्री से छेड़खानी कर रहा था। चालक के सभी देयक जब्त कर लिए हैं और साथ ही परिचालक की सिक्योरिटी को जब्त कर लिया गया है।
एआरएम सुरेश सिंह चौहान का कहना है कि परिवहन निगम की बस में महिला यात्री के साथ छेड़खानी की घटना से यात्रियों का परिवहन निगम के ऊपर से विश्वास डगमगा सकता है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। इस वजह से दोनों चालक और परिचालक पर कड़ी कार्रवाई की गई है।