नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने उत्तराखंड बहुद्देशीय सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के चुनाव (PACS elections) पर राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तिथि 28 जून तक स्थिति स्पष्ट करके अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में बहुद्देशीय सहकारी ऋण समिति (पैक्स) खटीमा के अध्यक्ष लेखराज सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में बहुद्देशीय सहकारी ऋण समितियों के जुलाई 2018 में हुए चुनाव का पांच वर्ष का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है।
उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं सहकारी समिति नियमावली 2004 में प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के तीन माह पहले चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ तक नहीं की है और चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। ऐसा लगता था कि सरकार की मंशा समितियों पर प्रशासक नियुक्त करने की है।
लिहाजा याचिका में कोर्ट से समितियों के चुनाव तय समय सीमा में कराने के आदेश सरकार को दिए जाने की प्रार्थना की गई थी।