नैनीताल। हाईकोर्ट नैनीताल ने दुष्कर्म के मामले में दायर समझौता याचिका को खारिज कर पीड़िता के आरोपी चाचा को कोर्ट से ही जेल भेज दिया। साथ ही, रुद्रपुर के एसएचओ को निर्देश दिए कि पीड़िता और उसकी मां कोे सुरक्षा मुहैया कराएं।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पीड़िता ने पिछले साल रुद्रपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उसके पिता की दो शादियां हैंं। उसके पिता किसी अन्य केस में सजा काट रहे हैं। पीडि़ता ने कोर्ट के समक्ष पेश होकर कहा कि जब वह नौ वर्ष की थी तो उसके साथ उसके पिता व चाचा ने दुष्कर्म किया था। उसका कहना था कि अब दोनों पक्ष समझौता करना चाहते हैं क्योंकि वह जयपुर में पढ़ाई करती है और बयान देने के लिए उसे पढ़ाई छोडकर रुद्रपुर आना पड़ता है। इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। पीड़िता ने कहा कि उसको और उसकी मां को जान का खतरा भी है। इसके बाद कोर्ट ने पीड़िता के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लेने के निर्देश देते हुए समझौता याचिका को निरस्त कर दिया और आरोपी चाचा को कोर्ट से ही जेल भेज दिया।
पिता और चाचा द्वारा किए गए मासूम से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट नैनीताल ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला………………..
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