उत्तराखण्ड

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने जारी किया नया आदेश……….पढ़े आदेश…………..

जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक 480/15-ए० जे०ए०/2023 दिनांक 24 जनवरी, 2024 से अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10वीं एवं 12वीं वर्ष 2023-24 की मुख्य परीक्षाये, जो कि दिनांक 15 फरवरी, 2024 से प्रारम्भ होनी हैं जिसमें जनपद नैनीताल में 37 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। उक्त परीक्षायें प्रातः 10:30 बजे से प्रारम्भ होकर अपरान्ह 1:30 बजे समाप्त होनी हैं। उक्त परीक्षा केन्द्रों के दृष्टिगत छात्र हित में परीक्षा केन्द्रों के आस-पास समुचित कानून व्यवस्था को बनाये रखने एवं परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार की अनैतिक एवं कदाचार सम्बन्धित घटनायें न हो के सम्बन्ध में कानून व्यवस्था हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व अपने गलत मनसूबे को अंजाम देने के उद्देश्य से असंवैधानिक कार्य/असामाजिक कार्य / अवांछनीय कार्य कर सकते हैं / प्रयास कर सकते हैं, जिससे गंभीर शान्ति व्यवस्था तथा विधिक व्यवस्था के विरूद्ध स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरन्त निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है।

अतः मैं परितोष वर्मा, परगना मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी विधि व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए परगना हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केन्द्रों में सी०आर०पी०सी० की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परगना हल्द्वानी के अन्तर्गत निम्न आदेश देता हूँ।

  1. परगना हल्द्वानी के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान
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पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। 2. कोई भी परीक्षार्थी / व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्लभ आदि लेकर परीक्षा केन्द्रों अथवा उसके 100 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा।

  1. कोई भी व्यक्ति लाठी, डन्डा, बल्लभ एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूमेगा एवं परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटो स्टेट मशीन / फैक्स नहीं लगायेगा।
  2. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
  3. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा ।
  4. कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के परीक्षा स्थल के बाहर 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। 7. ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे
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उक्त आदेश दिनांक 15.02.2024 को परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक परगना हन्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में लागू होंगे। आदेशों का किसी भी प्रकार उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय है। दिनांक:-

(पस्तिोष वर्मा) परगना मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी।

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