उत्तराखण्ड

एक प्रदेश एक रॉयल्टी को लेकर हाईकोर्ट नैनीताल में खनन व्यवसाई द्वारा लगाई गई जनहित याचिका की अगली सुनवाई इस दिन होगी……… जानने के लिए पढ़ें विस्तृत खबर

एक राज्य एक रॉयल्टी को लेकर खनन व्यवसाई हरीश चौबे एवं अन्य की उच्च न्यायालय नैनीताल में डायल की गई याचिका मामले में गत 17 नवम्बर को सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई, जो कि अब आगामी 24 नवंबर को प्रातः होगी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मेंनाली के अनुसार आगामी 24 नवंबर को दोपहर से पूर्व ही एक प्रदेश एक रॉयल्टी मामले की सुनवाई होगी। इधर हल्दूचौड़ खनन निकासी गेट के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट का कहना है कि खनन व्यवसायियों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अवश्य ही इस क्षेत्र के हजारों खनन व्यवसायियों को उच्च न्यायालय नैनीताल न्याय दिलाएगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को उत्तराखंड सरकार के अधिवक्ता द्वारा सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा।

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