गौला रेंज की टीम नियमित गश्त पर थी तभी 12:10 p.m पर टीम को मुखबीर द्वारा सूचना दी गई कि नैनीताल रोड हाईडिल गेट के सामने एक पिकअप में अवैध रूप से रेता भरा जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए टीम मौके पर पहुंची तो टीम द्वारा समय 12.25p.m.पर देखा कि पिकअप संख्या UK04CA-0618 में लेबरों द्वारा वास्तव में रेता भरा जा रहा है, वन विभाग की टीम देखकर लेवर मौके से फरार हो गई,वाहन की खाना तलाशी ली गयी तो उसमें लगभग 30 कुंटल रेता लदा पाया वाहन के चालक से वाहन में लदे रेते के वैध अभिलेख मांगे गए तो वाहन का चालक वाहन में लदे रेते के कोई भी वैध अभिलेख दिखाने में असफल रहा। उक्त वाहन के चालक/स्वामी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 उत्तरांचल यथा संशोधन 2001 की धारा 41 ,42 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया। वाहन को अपने कब्जे में लेकर सीज कर मय रेता लदा सहित विभागीय संसाधनों की सहायता से गौला रेंज परिसर में खड़ा कर दिया गया। टीम में श्री प्रमोद सिंह बिष्ट उप राजिक, श्री शंकर दत्त पनेरु वन दरोगा, श्री हेम चन्द्र जोशी वन दरोगा श्री राजेंद्र पालीवाल, श्री प्रशांत कुमार वन आरक्षी, एंव वाहन चालक भोला था ।
पिकअप में लादकर किया जा रहा था रेता तस्करी, वन विभाग ने पकड़ कर वाहन जप्त करते हुए की यह कार्रवाई…….
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