✅ सर्व प्रथम अपील विधानसभा निर्वाचन 2022 में सभी मतदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने-अपने मतदान क्षेत्र अंतर्गत बिना किसी दबाव के निर्भीक एवं स्वतंत्र मतदान का प्रयोग करें।
🎾 पर्यटन नगरी नैनीताल के मल्लीताल के समस्त व्यवसायिक स्वामियों से अपील की जाती है कि मतदान दिवस के दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रशासन का सहयोग करने का कष्ट करें
🎾 14 फरवरी 2022 को विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है लिहाजा अपने अपने प्रतिष्ठानों पर कार्यरत कर्मचारियों को मतदान हेतु अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें
🎾 आवश्यक सेवाएं यथावत सुचारू रहेंगी
✅ मतदान के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए गए कोविड-19 के नियमों का पालन करें जैसे मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग
✅ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नियम
👉 वाहनों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध
1- प्रत्येक प्रत्याशी मतदान वाले दिन वह स्वयं एक वाहन का प्रयोग अपने चुनाव क्षेत्र में कर सकता है
2- प्रत्याशी के एजेंट के लिए एक अतिरिक्त वाहन के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है
3- प्रत्याशी अपने वाहनों का अधिकृत अधिकारी के यहां रजिस्ट्रेशन करवाएं तथा अनुमति प्राप्त कर ले ,अनुमति वाहन के सामने वाले शीशे पर चस्पा की जाएगी
4- बैरियर पर नियुक्त पुलिस बल द्वारा प्रत्येक वाहन की सघनता से चेकिंग की जाएगी
✅ मतदान केंद्र पर व्यवस्था
👉 समस्त मतदाता फेस मार्क्स सोशल डिस्टेंसिंग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 का प्रयोग प्रत्येक दशा में करेंगे मतदाताओं के थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी
👉 मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवार द्वारा एक ही स्टाल का प्रयोग किया जाएगा
👉 उम्मीदवार द्वारा बनाए गए बूथ में एक मेज व दो कुर्सी ही प्रयोग की जाएगी
👉 प्रत्येक उम्मीदवार जो इस प्रकार मतदान स्थल पर अपना बूथ लगाएगा वह रिटर्निंग ऑफिसर को पूर्व में ही मतदान स्थल का नाम वह क्रमांक संख्या लिखकर देगा स्थानीय नियमों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करेगा एवं स्वीकृत अधिकार पत्र को बूथ में अपने रखेगा पुलिस अथवा चुनाव संबंधी अधिकारी के मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा
👉 यह बूथ सिर्फ एजेंट द्वारा अनाधिकृत स्लिप को देने हेतु प्रयोग किए जाएंगे
👉 इन बूथों पर किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं होगी
👉 कोई व्यक्ति इन बूथ पर कोई ऐसा व्यवधान नहीं डालेगा जिससे मतदाता को वोट डाल दे में परेशानी हो और ना ही मतदाता को मत डालने से रोकेगा।
👉मतदान के लिए बूथ पर जाने के लिए स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मालिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी वाहन को मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा
👉मतदान के दौरान मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी व अन्य कर्मचारी अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे। किसी अन्य व्यक्ति को भी मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
👉ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा कोई भी मतदाता को कोई भी पर्ची या किसी भी राजनीतिक सामग्री युक्त सामग्री के साथ नहीं दी जाएगी।
👉मतदान की गोपनीयता प्रकट करने वाली कोई भी तस्वीर नहीं ली जाएगी।
मीडिया सेल
कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल