हल्द्वानी। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-3132 / तीन- 44 / 2021-22 दिनांक 14.07.2023 से स्थानापन्न रूप से तैनात किये गये नायब तहसीलदार / सहायक भूलेखाधिकारियों को 364 दिन की अवधि पूर्ण होने पर परिषद द्वारा अपने परिषदादेश संख्या- 2369/ तीन 44 दिनांक 22 मई, 2023 के द्वारा निम्नांकित कार्मिको को अपने मूल पद अर्थात नायब तहसीलदार / सहायक भूलेखाधिकारी के पद पर पदावतन / प्रत्यावर्तित करते हुए निम्न नायब तहसीलदारों / सहायक भूलेखाधिकारी को 01 वर्ष की अवधि से अनधिक (364 दिन) की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो प्रभारी तहसीलदार के रूप में निम्न प्रतिबन्धों के अधीन तैनात किया गया है।
- यह तैनाती नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के तहत कार्यहित में अस्थायी रूप से की जा रही है।
2- इस तैनाती से संबंधित कार्मिक को नियमित पदोन्नति के सापेक्ष किसी प्रकार नियमित चयन में कोई लाभ अनुमन्य नही होगा।
3- इस तैनाती के आधार पर संबंधित कार्मिक वरिष्ठता / नियमित पदोन्नति / नियमित नियुक्ति अथवा किसी भी प्रकार के लाभ का दावा करने का हकदार नही होगा और नही कोई दावा अनुमन्य किया जायेगा।
- यदि संबंधित कार्मिक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है, उसकी तैनाती बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
5- उपरोक्त कार्मिको को मूल पद अर्थात नायब तहसीलदार / सहायक भूलेखाधिकारी के पद के सापेक्ष वेतन देय होगा। अतः उक्त परिषदादेश के क्रम में निम्न नायब तहसीलदारों को प्रभारी तहसीलदार के रूप में जनपद में तहसीलवार तैनाती प्रदान की जाती है।