उत्तराखण्ड

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर हल्दूचौड़ में नैशनल हाइवे की सीमा के भीतर खोली गयी शराब की दुकान बंद करवाने को लेकर ग्रामीणों ने की यह कार्रवाई….. पढ़ें खबर

लालकुआं। ग्रामीणों ने हल्दुचौड़ में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को हाइवे से मात्र 200 मीटर सीमा के भीतर क्षेत्र में खोले जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए उक्त दुकान हाईवे से 500 मीटर दूर खुलवाने की जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर मांग की हैं।
लालकुआं तहसील में पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नैशनल हाइवे से 500 मीटर की परिधि के बाहर ही शराब की दुकान खोली जा सकती है। परंतु हल्दूचौड़ में शराब व्यवसाई द्वारा हाईवे से मात्र 200 मीटर की परिधि के भीतर अंग्रेजी शराब की दुकान खोली गई है, शराब ठेकेदार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर नेशनल हाइवे से सटकर बोली गयी, इस दुकान के कारण हाइवे पर शराबियों का जमघट लगा रहता है, तथा शराबी सड़क पर खड़े होकर उत्पात मचाते हैं, और क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करते है, जो दुर्घटनाओं का सबब भी बन रहा है।
ग्रामीणों ने अभिलंब उक्त शराब की दुकान को वहां से हटाकर मानकों के अनुरूप करने की जोरदार मांग की, साथ ही ऐसा न करने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है, ज्ञापन देने वालों में मनोज पांडेय, कमल बिष्ट, राजू बिष्ट, नवीन बोरा, मुकेश जोशी, विजय सामंत, कमल शर्मा, धीरज पांडेय, विवेक कोरंगा, राहुल मेहता सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

To Top