एक प्रदेश एक रॉयल्टी को लेकर गगन पाराशर आदि द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर याचिका में आज माननीय उच्च न्यायालय में लक्ष्मण सिंह अपर सचिव औद्योगिक विकास एवं खनन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को वचन दिया गया है कि सरकार द्वारा रॉयल्टी के अंतर को समाप्त करने और उपखनिज के विक्रय मूल्य में जो निजी पट्टों एवं गौला नदी के खनन शुल्क में अंतर है, उसको समाप्त किया जा रहा है, और इस संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से गतिमान है। साथ ही इस संबंध में सरकार का निर्णय शीघ्र ही आने का शपथ पत्र पर वचन दिया है।
खनन विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा कोर्ट को लिखित में शपथ पत्र दिए जाने के बाद अब यह सुनिश्चित हो गया है कि रॉयल्टी के अंतर को लेकर चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो जाएगा।