उत्तराखण्ड

दुग्ध संघ प्रबंधन के खिलाफ की गई यह याचिका हुई निरस्त…. पढ़ें विस्तृत खबर और देखें आदेश की प्रति

दुग्ध संघ द्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्यों का किया गया आमेलन को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने किया निरस्त

लालकुआं। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की प्रबन्ध कमेटी सदस्यो के आमेलन को चुनौती सम्बन्धी रिट याचिका पर उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा राहत को विराम लगाते हुए निरस्त कर दिया गया है।

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उक्त की जानकारी देते हुए नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिह बोरा ने बताया कि दो सदस्य विरेन्द्र सिह मेहरा-रामनगर व शेखर चन्द्र जोशी कोटाबाग की प्राथमिक दुग्ध समिति में कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उन्हे नैनीताल दुग्ध संघ प्रबन्ध कमेटी से अर्नह करते हुए उनके स्थान पर रामनगर क्षेत्र से कृष्ण कुमार शर्मा व कोटाबाग क्षेत्र से महिमन सिह चौहान का नैनीताल दुग्ध संघ प्रबन्ध कमेटी में आमेलन कर दिया गया था। जिस सम्बन्ध में तत्कालीन दुग्ध संघ प्रबन्ध कमेटी सदस्य विरेन्द्र सिह मेहरा व शेखर चन्द्र जोशी द्वारा नैनीताल दुग्ध संघ प्रबन्ध कमेटी में उक्त सदस्यो के आमलेन को खारिज करने हेतु उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था। जिस पर आज फैसला आते ही दुग्ध संघ नैनीताल की वर्तमान कार्यकारिणी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

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