उत्तराखण्ड

यूसीसी के बावजूद हल्द्वानी में महिला को दिया तीन तलाक… मचा हड़कंप…

हल्द्वानी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद भी एक महिला को गैर-कानूनी तरीके से तलाक दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने पति पर उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी और इंटरनेट मीडिया पर अश्लील, टिप्पणी कर बदनाम करने का सनसनीखेज आरोप लगाया हैं। महिला ने इसकी शिकायत. पूर्व में पीएम, सीएम, कुमाऊं कमिश्नर व महिला आयोग की अध्यक्ष से भी की थी।
बनभूलपुरा थाना क्षेत्र नई बस्ती ताज मस्जिद निवासी महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसका विवाह आठ वर्ष पूर्व कालाढूंगी निवासी मुस्तजर फारूकी से हुआ था। शादी के बाद से ही पति का व्यवहार अमानवीय रहा और वह लगातार गाली-गलौच, मारपीट और शराब के नशे में हिंसा करता रहा। इस मामले में पूर्व में भी थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। सबसे गंभीर आरोप है कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के बाद भी आरोपित पति ने कई
बार गैर-कानूनी तरीके से तलाक दिया। साथ ही आरोपित इंटरनेट मीडिया पर अभद्र और अश्लील पोस्ट डालकर उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, जिससे वह डिप्रेशन में चली गई है। बनभूलपुरा थानाध्यक्ष डीएस फर्त्याल ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर बनभूलपुरा थाने में 11 फरवरी को पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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