उत्तराखण्ड

उत्तराखंड शासन ने इस जनपद को छोड़कर राज्य के 12 जिलों की पंचायतों में नियुक्त किए प्रशासक…………………. पढ़े आदेश

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 क के अनुसार पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से अधिकतम पौध वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित है। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में माह-नवम्बर, 2019 में ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुए थे। इस संबंध में ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त शासनादेश संख्या-1429/ Xu (1)/19-86(04)/2008 TC-1. 25.11.2019 के द्वारा ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक 28.11.2019 एवं क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त शासनादेश संख्या 1430/x1(1)/19-86(04)/2008 10-1, 25.11.2019 के द्वारा क्षेत्र पंचायतों की प्रथम बैठक 30.11.2019 एवं जिला पंचायतों की प्रथम बैठक 02.12.2019 को आहूत की गयी।

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