नैनीताल। हल्द्वानी निवासी युवक को महिला मित्र और उसके साथी ने घूमने के बहाने भीमताल क्षेत्र में ले जाकर जंगल में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के भाई ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की कोर्ट ने भीमताल क्षेत्र में हल्द्वानी के इंदिरानगर के नाजिम की गोली मारकर हत्या मामले में अभियुक्त अमरीन पत्नी मोहम्मद हनीफ, निवासी इंद्रानगर, बड़ी मस्जिद के पास, थाना बनभूलपुरा, हल्द्वानी व राधेश्याम शुक्ला निवासी कुल्यालपुरा वाल्मीकि कालोनी, नवाबी रोड हल्द्वानी को दोषी करार दिया है। अभियुक्तों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। शादी करने के बाद खर्चा देना बंद करने पर अभियुक्ता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। दोषी करार देने के बाद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार घटना दो जनवरी 2020 को हेयर पिन बैंड के पास काठगोदाम भीमताल रोड चंदा देवी मंदिर के पास की है। इंद्रानगर निवासी वाजिद अली खान ने पुलिस में तहरीर दी। जिसमें बताया कि उसके भाई नाजिम अली खान को अमरीन पत्नी हनीफ अपने साथ ले गई थी। उसे फोन पर सूचना मिली कि नाजिम को गोली मार दी है।
पुलिस ने इस मामले में अमरीन व राधेश्याम शुक्ला के विरुद्ध धारा-302, 120 बी व 25 आम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इस
मामले में वाजिद अली ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया कि अमरीन व नाजिम के अवैध संबंध थे। पुलिस विवेचना में पता चला कि राधेश्याम व अमरीन के बीच संबंध बन रहे थे, जबकि नाजिम के साथ अमरीन के अवैध संबंध थे।
जब नाजिम ने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली तो अमरीन को यह पसंद नहीं आया। तत्कालीन एसओ कैलाश जोशी की विवेचना के अनुसार तय साजिश के तहत दो जनवरी 2020 को दोपहर ढाई बजे अमरीन, नाजिम को अपने साथ भीमताल घुमाने ले गई और पीछे से राधेश्याम शुक्ला बाइक से आया। तीनों लोग जब हेयर पिन मोड़ के पास पहुंचे तो राधेश्याम ने अपने साथ लाए तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी और उसके घरवालों को बताया कि नाजिम का एक्सीडेंट हो गया है। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से इस मामले में 17 गवाह तथा सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, घटनास्थल पर अभियुक्त राधेश्याम की ओर से खींचा गया उसका फोटो पेश किया।





