हल्द्वानी। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में भूमि की धोखाधड़ी करने के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आईजी कुमाऊं के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बसंतपुर किशनपुर निवासी शिकायतकर्ता रविशंकर जोशी की ओर से काठगोदाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया कि गौलापार के – ग्राम देवला तल्ला पजाया में करीब 53 बीघा जमीन वर्ष 2016 में बलवंत सिंह के नाम वर्ग एक ख से एक क में परिवर्तित की गई थी।
भूमि की विनियमितीकरण में राजनैतिक रूप से रसूखदार भूमाफिया, राजस्व अधिकारियों ने बलवंत के साथ मिलकर झूठे शपथपत्र प्रस्तुत किए और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। विनियमितीकरण के लिए नजराने की राशि जमा करने के बाबत बलवंत ने झूठा शपथपत्र दिया जिसे राजस्व अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया।
बाद में डीएम कार्यालय से पूर्व में जमा राशि के साक्ष्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। नजराना राशि जमा करने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। बलवंत सिंह व उसके परिवार
के सदस्यों के पास प्रश्नगत भूमि को मिलाकर सीलिंग-सीमा (12.5 एकड़) से अधिक नहीं होने की आख्या प्रस्तुत की गई। 10 मार्च 2016 को 3.107 हेक्टेयर भूमि बाहरी व्यक्ति कमलुवागांजा गौड़ निवासी रविकांत फुलारा को दान कर दी जबकि बलवंत के दो पुत्र जीवित थे।
रविकांत ने इस भूमि के दाननामे के बैनामे में स्टांप शुल्क के रूप में 19 लाख जमा किए थे। नौ मई 2016 को जमीन दीपा दरम्वाल (जिला पंचायत अध्यक्ष), पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल के पुत्र हरेंद्र कुंजवाल,
उद्योगपति भूपेश अग्रवाल की पत्नी मीनाक्षी अग्रवाल, अरविंद सिंह मेहरा, अजय कुमार गुप्ता, चेतन गुप्ता और अनीता गुप्ता को बेच दी। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज्ञात हो कि बलवंत का निधन हो गया है।
जमीन की धोखाधड़ी मामलों जमीन की धारवाया जा रहा है। धोखाधड़ी करने वाले इस वहम न रहें कि वे कोई हथकंडा अपनाकर बच जाएंगे। – दीपक रावत, कुमाऊं कमिश्नर (लैंड फ्रॉड कमेटी के अध्यक्ष)
