नैनीताल। विद्यालय में भोजन बनाने वाली भोजन माता से अभद्रता के चलते जहां पूरा परिवार डरा हुआ था, वही लोगों में भी नाराजगी व्याप्त थी। चुनाव के दौरान बूथ में हुई इस घटना से पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया, अंततः न्यायालय ने अपना सख्त फैसला सुना दिया। यहां
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान भोजनमाता से छेड़खानी, उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन अधिकारी श्रद्धा रावत के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान पीड़िता भोजनमाता 14 फरवरी 2022 को ओखलकांडा ब्लाक के एक प्राथमिक विद्यालय में निर्वाचन कार्मिकों के लिए भोजन बना रही थी। इसी दौरान अभियुक्त भवान सिंह ने नशे की हालत में उसके साथ अभद्रता, गालीगलौज व जान से मारने की धमकी दी। मना करने पर हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे वहां से हटाया। मतदान समाप्त होने के बाद अभियुक्त भोजनमाता के
बच्चों को पीटने के लिए उनके घर पहुंच गया। इसके बाद भी काम करने के दौरान आरोपित ने भोजन माता, उनके पति व एक अन्य युवक पर हमला किया। मामले में तहसीलदार धारी को दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त ग्राम टांडा निवासी भवान सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई।
