उत्तराखण्ड

हड़कंप:- एनजीटी ने प्रदूषण फैलाने पर लालकुआं क्षेत्र के दो स्टोन क्रेशरों पर रोक लगाने का आदेश किया जारी……

लालकुआं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा क्षेत्र के दो स्टोन क्रेशर मैसर्स हिमालया स्टोन इंडस्ट्री और मैसर्स हिमालय ग्रिड दोनों को कार्य करने से रोक दिया है। उक्त आदेश को प्रभावी करने के लिए एनजीटी द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल और खनन विभाग को नोटिस जारी किया गया है।
ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायिक सदस्य प्रोफेसर ए सेंथिल वेल द्वारा गत 10 मई 2022 को तेजिंदर कुमार जौली बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य मामले में आदेश जारी करते हुए 2 स्टोन क्रेशर अर्थात मैसर्स हिमालय स्टोन इंडस्ट्रीज और हिमालय ग्रीट्स दोनों को कार्य करने से रोक दिया है। ट्रिब्यूनल ने जिलाधिकारी नैनीताल को उक्त आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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बुधवार को उक्त मामले के अधिवक्ता वीके शुक्ला और दुष्यंत मैनाली ने जिलाधिकारी नैनीताल को भेजे पत्र में कहा है कि एनजीटी द्वारा जारी किए गए उक्त आदेशों को लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन तत्काल आवश्यक कदम उठाए। बता दे की मोतीनगर निवासी तेजिंदर कुमार जॉली ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हिमालय स्टोन इंडस्ट्री व हिमालया ग्रिड द्वारा क्षेत्र में वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए रिट दायर की थी।
इधर जिलाधिकारी नैनीताल धीराज गर्ब्याल का कहना है कि उन्हें अभी तक एनजीटी के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही आदेश की प्रति प्राप्त हो जाएगी मामले का अक्षरश: पालन किया जाएगा।
वही उपनिदेशक खनन राजपाल लेघा का कहना है कि एनजीटी द्वारा जारी किया गया आदेश जिलाधिकारी कार्यालय को आधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुवा है, आदेश प्राप्त होते ही क्रशरो में क्रश करने वाली मशीनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। ताकि उनका संचालन ना हो।
फाइल फोटो- स्टोन क्रेशर

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