उत्तराखण्ड

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखंड के सचिव ने राज्य के तमाम दुग्ध संघों में हो रहे चुनाव पर फिलहाल इस कारण लगाई रोक………….. पढ़े आदेश…………..

देहरादून। निदेशक/निबन्धक डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल के कार्यालय पत्रांक 3995-96/विधि – सह० / दुग्ध संघ निर्वाचन / 2023-24 दिनांक 07.11.2023 के द्वारा निबन्धक/ निदेशक डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल दिनांक 19.10.2023 से मिजोरम राज्य विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2023 में प्रेक्षक के रूप में तैनात है एंव निबन्धक / निदेशक डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड की मुख्यालय वापसी दिनांक 10.11.2023 को सम्भावित है, जिसके उपरान्त ही उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 सहपठित नियमावली 2004 के नियम संख्या 431 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी की तैनाती तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी का उल्लेख करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संघो की प्रबन्ध समिति एंव सभापति के निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि को कम से कम 15 दिन बढायें जाने का अनुरोध किया गया है। के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-541/XV-2/2023-07(03)/2007 पशुपालन अनुभाग- 2 देहरादून दिनांक 10 नवम्बर, 2023 के अनुपालन में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघो के निर्वाचन हेतु इस कार्यालय आदेश पत्रांक 166-73 / सह०नि०प्रा० / निर्वा०-दु०उ०स०सं० / 2023-24 दिनांक 01.11.2023 के द्वारा निर्वाचन तिथि 09.12.2023 एंव 10.12.2023 निर्धारित की गयी एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 174-81 / सह0नि0प्रा0 निर्वा०-दु०उ०स०सं० / निर्वा०तिथि कार्यक्रम / 2023-24 दिनांक 01.11. 2023 के द्वारा दिनांक 10.11.2023 से 10.12.2023 तक निर्वाचन कार्यक्रम को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है।

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