
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने राज्य के निजी एवं सरकारी विद्यालयों के लिए समय सारणी घोषित कर दी है, अब समस्त विद्यालयों को इसी सरकारी समय सारणी के हिसाब से विद्यालय का संचालन करना होगा। प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी माध्यमिक / प्रारम्भिक विद्यालयों हेतु समय सारिणी का निर्धारण।
उपरोक्त विषयक निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांकः अ०शो०प० (सीमैट)/2091-93/दै०स०सा0/2025-26, दिनांक 18 मार्च, 2026 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-741/XXIV-नवसृजित / 18-25 (06) 2009, दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा विद्यालयों हेतु निर्धारित समय सारिणी में आंशिक संशोधन करते हुए प्रदेश के राजकीय एवं निजी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों का समय विभाजन





