नैनीताल। हाईकोर्ट ने डिजिटल और सोशल मीडिया पर हो रही कथित पत्रकारिता पर कड़ी टिप्पणी की। कहा पत्रकारिता के नाम पर की जाने वाली गतिविधियों में तय आचार संहिता का पालन करना होगा, नहीं तो
संबंधित पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये टिप्पणी न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने ‘हिमांशु ठाकुर बनाम राज्य सरकार और अन्य’ मामले की सुनवाई के दौरान की। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि
याची की सोशल मीडिया पर जारी एक मीडिया बाइट से शिकायतकर्ता सुमन सिंह (ब्रांच मैनेजर, एसबीआई कुंडा, काशीपुर) की साख को नुकसान पहुंचा है। सुमन सिंह ने जबरन वसूली के तहत केस दर्ज कराया था। अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद तय की।





